Rajasthan RSMSSB Librarian Grade 3 Result 2023 | Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB) Result 2023

Post Date Updated: 15 March 2023 09:45 AM

Post Detail:- The result of Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB) Result Librarian Grade 3 has come under the vacancy Exam scheme. Those Candidates Who Are Enrolled with the Rajasthan RSMSSB vacancy Can Download the result. For more details read the full Rajasthan RSMSSB Result notification and only then Download the result.
Interested Candidates Can Read the Full Rajasthan RSMSSB Notification Before Download Result

Rajasthan RSMSSB Librarian Grade 3 Result 2023

Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB) Result 2023

www.sarkariexamsonline.com

Important Dates

  • Application Begin : 26/05/2022
  • Last Date For Apply Online : 24/06/2022
  • Pay Exam Fee Last Date : 24/06/2022
  • Admit Card Available : NA
  • Result Date : 14/03/2023

Application Fee

  • General / OBC : Rs.450/-
  • OBC NCL : Rs.350/-
  • SC / ST : Rs.250/-
  • Correction Charge : Rs.300/-
  • Pay the Exam Fee Through Debit Cards Credit Cards, Internet Banking or UPI Only.

Interested Candidates Can Read the Full Rajasthan RSMSSB Notification Before Download Result

Important Links

Download Result with Cutoff

Click Here

Download Result

Provisional |  Not Eligible

Download Notification

Click Here

Join Our Telegram Channel

Click Here

Official Website

Click Here

विशेष सूचना:- (Rajasthan RSMSSB)

  • कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति / अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी ।
  • यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
  • राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
  • महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। (Rajasthan RSMSSB)
  • स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (Rajasthan RSMSSB)
  • महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता ( विवाह – विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह – विछिन्न महिला ) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण / न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा ।
  • अति पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 (12) / विधि /2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (1) / कार्मिक / क-2 / 2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
  • कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
  • राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
  • बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प. 13 (20) कार्मिक / क-2 / 91 पार्ट दिनांक 16.01. 2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा ।
Scroll to Top
Scroll to Top